पुणेः महाराष्ट्र की पुणे पुलिस ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और हिफाज़त के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता को दोहराते हुए एक मिसाल कायम की है। महज़ 24 घंटों के भीतर, पुलिस ने न केवल उस आरोपी को गिरफ्तार किया जिसने एक मासूम 6 साल की बच्ची का यौन शोषण किया था, बल्कि उसके खिलाफ अदालत में चार्जशीट भी दाखिल कर दी।
यह घटना पुणे के हवेली तालुका के थेउर इलाके में हुई। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, 46 वर्षीय आरोपी, श्रीधर लिम्बाजी कांबले ने एक 6 साल की बच्ची को—जो पिछले दिन पास में ही खेल रही थी खाने का लालच देकर फुसलाया। बच्ची की मासूमियत का फायदा उठाते हुए, आरोपी ने उसका यौन शोषण किया। इस जघन्य कृत्य का पता चलने पर, बच्ची की माँ ने तुरंत लोनी कालभोर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।
अपराध की गंभीरता और पीड़िता की कम उम्र को देखते हुए, पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू की। अधिकारियों ने कांबले का पता लगाया और बिना किसी देरी के उसे उसकी छिपने की जगह से हिरासत में ले लिया।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 74, और POCSO अधिनियम, 2012 की धारा 8 और 12 के तहत भी मामला दर्ज किया। इसके बाद, जांच टीम ने सबूत इकट्ठा करने की प्रक्रिया में तेज़ी लाई और कानून के तहत आरोपी को यथासंभव कड़ी सज़ा दिलाने के उद्देश्य से, एक ही दिन के भीतर अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी।
हालाँकि, पुणे में नाबालिग बच्चियों के यौन शोषण का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले, 6 मई को, पुणे के पार्वती झुग्गी इलाके में एक मासूम 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार के प्रयास की घटना सामने आई थी। उस मामले में आरोपी नाबालिग पीड़िता का ही एक रिश्तेदार था; पुलिस ने बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया।
इस बीच, 1 मई को, भोर तहसील के नसरापुर इलाके में, एक 65 वर्षीय व्यक्ति ने एक नाबालिग बच्ची को किसी बहाने से फुसलाकर अपने साथ ले गया, उसके साथ बलात्कार किया और फिर उसकी हत्या कर दी। आरोपी ने तो बच्ची के शव को गोबर के ढेर के नीचे छिपाने की भी कोशिश की थी। इस मामले में, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और उसे अदालत के सामने पेश किया, जहाँ से उसे 7 मई तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।
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