Income Tax website 'Kar Sathi' Lauch: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने गुरुवार को अपनी नई वेबसाइट लॉन्च की, जिसमें एआई असिस्टेंट 'कर साथी' शामिल है। इससे करदाता अब टैक्स भरने की प्रक्रिया को पहले से तेज और सरल तरीके से पूरा कर सकेंगे। वेबसाइट नेविगेट करने में आसान है और उपयोगकर्ता इसे डेस्कटॉप, मोबाइल और टैबलेट पर आसानी से एक्सेस कर सकते हैं।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नई वेबसाइट में सारी जानकारी एक ही जगह उपलब्ध है। इसमें कर कानून और नियम, कर की जानकारी, टैक्स ई-सर्विसेज, यूनिफाइड टैब, एफएक्यू, इंटरनेशनल टैक्सेशन, टैक्स कैलेंडर, सर्कुलर और नोटिफिकेशन शामिल हैं। इन टूल्स से यूजर अपनी जरूरत के अनुसार जरूरी जानकारी तुरंत पा सकते हैं।
नई वेबसाइट की सबसे बड़ी विशेषता है एआई असिस्टेंट 'कर साथी', जो करदाताओं को 24x7 सहायता देगा। यूजर्स हिंदी या अंग्रेजी में कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और तुरंत उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष रवि अग्रवाल ने कहा कि “कर साथी चैटबॉट करदाताओं को चौबीसों घंटे मार्गदर्शन देगा और टैक्स भरने की प्रक्रिया को सरल बनाएगा।”
डिपार्टमेंट ने नई वेबसाइट के लॉन्च के साथ एक वीडियो भी शेयर किया। इस वीडियो में वेबसाइट के स्मार्ट डिजाइन और आसान नेविगेशन को दर्शाया गया है। इससे यूजर्स अपने टैक्स संबंधित सभी काम बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नई वेबसाइट पूरी तरह यूजर-फ्रेंडली और समावेशी बनाई गई है। चाहे यूजर डेस्कटॉप, मोबाइल या टैबलेट से वेबसाइट खोलें, सभी फीचर्स सहज रूप से उपलब्ध होंगे।
वेबसाइट में टैक्स ई-सर्विसेज को यूनिफाइड टैब में रखा गया है। इसके अलावा एफएक्यू, इंटरनेशनल टैक्सेशन, टैक्स कैलेंडर, सर्कुलर एवं नोटिफिकेशन और इनकम टैक्स प्रोविजन जैसे गाइडेंस टूल्स भी दिए गए हैं। इससे करदाता को सभी सेवाएं एक ही जगह आसानी से मिल जाएंगी।
यह पहल डिजिटल इंडिया मिशन के अनुरूप है। एआई असिस्टेंट 'कर साथी' के जरिए करदाता अपने सवालों के जवाब तुरंत पा सकते हैं और समय की बचत कर सकते हैं। इससे टैक्स भरने की प्रक्रिया पारदर्शी और आसान होगी।
नई वेबसाइट और 'कर साथी' के उपयोग से करदाता अब बिना किसी जटिलता के टैक्स की जानकारी हासिल कर पाएंगे। यह पहल विशेष रूप से नए करदाताओं और डिजिटल माध्यमों में सहजता चाहने वालों के लिए लाभकारी होगी।
केंद्र सरकार ने आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समय सीमा में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए, रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई ही रहेगी, जबकि टैक्स देने वालों की अन्य श्रेणियों के लिए इसे 31 अगस्त तय किया गया है। जिन मामलों में टैक्स ऑडिट अनिवार्य है, वहां रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर होगी। इसके अलावा, तोहफ़ों और वाउचर पर मिलने वाली टैक्स छूट की सीमा को अब ₹5,000 की पिछली सीमा से बढ़ाकर ₹15,000 कर दिया गया है। बच्चों की शिक्षा और हॉस्टल में रहने के लिए मिलने वाले भत्तों में भी काफ़ी बढ़ोतरी की गई है, जिससे परिवारों को बहुत ज़रूरी आर्थिक राहत मिलेगी। हालांकि, इन बदलावों के बीच, महंगाई का दबाव बढ़ता हुआ दिख रहा है।
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