इंडिगो फ्लाइट में आग के बाद DGCA का बड़ा एक्शन, Mobikins MK-PB-04 पावरबैंक पर लगा बैन
खबर सार :-
इंडिगो फ्लाइट में आग की घटना के बाद DGCA ने मोबिकिन्स MK-PB-04 पावरबैंक पर सभी घरेलू और भारत आने-जाने वाली उड़ानों में प्रतिबंध लगाया है। यात्रियों को मॉडल नंबर जांचने और बैटरी सुरक्षा नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है।
खबर विस्तार : -
New Air Travel Rules: इंडिगो की एक उड़ान में पावरबैंक से जुड़ी आग की घटना के बाद नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने बड़ा कदम उठाया है। नियामक ने मोबिकिन्स MK-PB-04 पावरबैंक को भारत के भीतर संचालित होने वाली और भारत आने-जाने वाली सभी उड़ानों में ले जाने तथा कार्गो के रूप में परिवहन करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस फैसले के बाद संबंधित पावरबैंक रखने वाले यात्रियों को यात्रा से पहले अपने डिवाइस का मॉडल नंबर जांचने की सलाह दी गई है।
दिल्ली से चेन्नई जा रही फ्लाइट में लगी थी आग
यह कार्रवाई रविवार को दिल्ली से चेन्नई जा रही इंडिगो की एक उड़ान में आग लगने की घटना के बाद की गई। घटना के दौरान मोबिकिन्स MK-PB-04 पावरबैंक से जुड़ी आग लगने के कारण विमान को हैदराबाद की ओर मोड़ना पड़ा था। इस घटना ने विमान में लिथियम-आयन बैटरियों और पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दीं। घटना के बाद डीजीसीए प्रमुख वीर विक्रम यादव ने एयरलाइंस को निर्देश दिया कि इस विशेष मॉडल को किसी भी यात्री को विमान में ले जाने की अनुमति न दी जाए। इसके अलावा, इसे कार्गो के रूप में भी परिवहन नहीं किया जा सकेगा। एयरलाइंस को संबंधित डिवाइस की पहचान करने और प्रतिबंध का प्रभावी ढंग से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।
सिर्फ एक मॉडल पर प्रतिबंध, सभी पावरबैंक पर नहीं
डीजीसीए का यह आदेश मोबिकिन्स MK-PB-04 मॉडल तक सीमित है। इसका मतलब यह नहीं है कि देश में सभी पावरबैंकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यात्रियों को अपने पावरबैंक का मॉडल नंबर ध्यान से जांचना चाहिए और यात्रा से पहले संबंधित एयरलाइन के सुरक्षा दिशा-निर्देशों की जानकारी लेनी चाहिए। यदि किसी यात्री के पास प्रतिबंधित मॉडल है, तो उसे भारत के भीतर या भारत आने-जाने वाली किसी भी उड़ान में साथ नहीं ले जाना चाहिए। एयरलाइंस को भी यात्रियों को उचित माध्यमों से इस प्रतिबंध के बारे में सूचित करने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
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हैंड बैगेज में ही ले जा सकते हैं पावरबैंक
विमानन सुरक्षा नियमों के तहत पावरबैंक और अतिरिक्त बैटरियों को सामान्य तौर पर केवल हैंड बैगेज में ले जाने की अनुमति होती है। इन्हें चेक-इन बैगेज में रखने की अनुमति नहीं है। इसके साथ ही, इन्हें ओवरहेड कंपार्टमेंट में रखने पर भी रोक संबंधी सुरक्षा निर्देश लागू हैं। डीजीसीए ने पावरबैंक के इस्तेमाल को लेकर भी सख्ती बरती है। यात्रियों को उड़ान के दौरान पावरबैंक से मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चार्ज नहीं करने की सलाह दी गई है। विमान की सीटों पर उपलब्ध पावर आउटलेट के माध्यम से भी इस तरह चार्जिंग करने की अनुमति नहीं होगी, जैसा कि नियामक के निर्देशों में बताया गया है।
एयरलाइंस और केबिन क्रू की जिम्मेदारी बढ़ी
डीजीसीए ने एयरलाइंस को यात्रियों के बीच सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, केबिन क्रू को लिथियम बैटरी से जुड़ी घटनाओं से निपटने के लिए प्रशिक्षित करने और बैटरी में आग लगने या खराबी की किसी भी घटना की सूचना नियामक को देने को कहा गया है। यात्रियों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। यदि उड़ान के दौरान मोबाइल फोन, पावरबैंक या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण असामान्य रूप से गर्म हो जाए, उसमें से धुआं निकलने लगे या कोई असामान्य गंध आए, तो तुरंत केबिन क्रू को इसकी जानकारी देनी चाहिए। ऐसे उपकरण को खुद खोलने या उससे छेड़छाड़ करने के बजाय विमान कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना चाहिए।
लिथियम बैटरी में आग क्यों बनती है बड़ा खतरा?
लिथियम-आयन बैटरियों का इस्तेमाल मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट और पावरबैंक जैसे कई उपकरणों में होता है। हालांकि, बैटरी के क्षतिग्रस्त होने, निर्माण संबंधी खराबी, अत्यधिक गर्म होने या गलत इस्तेमाल से आग लगने का खतरा पैदा हो सकता है। विमान के भीतर ऐसी घटना अधिक गंभीर हो सकती है, क्योंकि बंद केबिन में धुआं तेजी से फैल सकता है और प्रभावित उपकरण तक सुरक्षित तरीके से पहुंचना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसी वजह से बैटरी से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। डीजीसीए की इस कार्रवाई का उद्देश्य प्रतिबंधित मॉडल से जुड़े जोखिम को कम करना और हवाई यात्रा के दौरान यात्रियों तथा विमान के चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यात्रियों को सलाह है कि वे यात्रा से पहले अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच करें और एयरलाइन के निर्देशों का पालन करें।
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FAQ (पूछे जाने वाले सामान्य प्रश्न)...
1. DGCA ने किस पावरबैंक पर प्रतिबंध लगाया है?
DGCA ने मोबिकिन्स MK-PB-04 पावरबैंक पर प्रतिबंध लगाया है।
2. क्या सभी पावरबैंकों पर प्रतिबंध लगा है?
नहीं, प्रतिबंध केवल मोबिकिन्स MK-PB-04 मॉडल पर लागू है।
3. उड़ान में पावरबैंक से जुड़ी घटना होने पर क्या करें?
डिवाइस गर्म होने, धुआं निकलने या असामान्य गंध आने पर तुरंत केबिन क्रू को सूचित करें।
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