Uttar Pradesh Draft Voter List : 6 फरवरी तक दावे और आपत्तियां दर्ज करने का अवसर, फाइनल लिस्ट 6 मार्च को जारी होगी

खबर सार :-
Uttar Pradesh Draft Voter List : उत्तर प्रदेश में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई है। मतदाताओं को 6 फरवरी तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का मौका मिलेगा। जानें किस प्रकार आप अपने नाम को लिस्ट में जोड़ सकते हैं।

Uttar Pradesh Draft Voter List : 6 फरवरी तक दावे और आपत्तियां दर्ज करने का अवसर, फाइनल लिस्ट 6 मार्च को जारी होगी
खबर विस्तार : -

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में आगामी चुनावों के लिए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई है। राज्य चुनाव आयोग ने मंगलवार को एसआईआर (स्पेशल इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन) के तहत यह लिस्ट पेश की है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि यह ड्राफ्ट लिस्ट मतदाताओं के लिए दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का एक महत्वपूर्ण अवसर है, जो 6 फरवरी 2026 तक जारी रहेगा। इसके बाद, 6 मार्च को फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी।

गिनती प्रक्रिया 4 नवंबर 2025 से शुरू होकर 26 दिसंबर 2025 तक चली

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में कुल 12 करोड़ 55 लाख 56 हजार 25 नाम शामिल किए गए हैं, जिसमें 2.88 करोड़ से अधिक नाम हटा दिए गए हैं। नवदीप रिणवा ने यह भी बताया कि गिनती प्रक्रिया 4 नवंबर 2025 से शुरू होकर 26 दिसंबर 2025 तक चली थी। इस प्रक्रिया में 27 अक्टूबर 2025 तक सभी वोटरों से संपर्क करने की कोशिश की गई थी, ताकि हर योग्य मतदाता का नाम लिस्ट में शामिल किया जा सके। यदि किसी व्यक्ति का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है, तो उसे फॉर्म 6 भरकर संबंधित दस्तावेजों के साथ इसे पंजीकरण अधिकारी के पास जमा करना होगा। साथ ही, यदि किसी को लिस्ट में किसी नाम को लेकर आपत्ति है, तो वह भी 6 फरवरी तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। इसके बाद, 27 फरवरी तक इन दावों और आपत्तियों पर सुनवाई और वेरिफिकेशन का कार्य होगा।

योग्य मतदाता चुनाव प्रक्रिया से बाहर न रहे : नवदीप रिणवा

चुनाव अधिकारी के अनुसार, 2.17 करोड़ वोटर या तो लापता पाए गए हैं या अपने रजिस्टर्ड पते से शिफ्ट हो चुके हैं। साथ ही, 25.47 लाख वोटरों के नाम वोटर लिस्ट में एक से अधिक स्थानों पर पाए गए हैं। 18.70 प्रतिशत वोटरों के सिग्नेचर भी लापता पाए गए हैं, जिनमें से अधिकांश वे हैं जो स्थानांतरित हो चुके थे। आयोग ने यह भी सुनिश्चित किया है कि जो युवा 1 जनवरी 2026 को या उससे पहले 18 वर्ष के हो गए हैं, उन्हें अपनी पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए वे फॉर्म-6 भरकर सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ पंजीकरण करवा सकते हैं। नवदीप रिणवा ने यह भी कहा कि आयोग का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी योग्य मतदाता चुनाव प्रक्रिया से बाहर न रहे और कोई भी अयोग्य व्यक्ति वोटर लिस्ट में ना हो। इस प्रक्रिया के तहत, राज्य चुनाव आयोग हर दिन एक बुलेटिन जारी करेगा ताकि मतदाताओं को इस प्रक्रिया के बारे में ताजगी से जानकारी मिलती रहे।

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