श्रीगंगानगर में घरेलू गैस की किल्लत होगी दूर: रसद विभाग ने एजेंसियों पर मारा छापा, कालाबाजारी रोकने के सख्त निर्देश

खबर सार :-
श्रीगंगानगर में घरेलू गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन सख्त। जिला रसद अधिकारी ने गैस एजेंसियों का किया औचक निरीक्षण, कालाबाजारी रोकने के निर्देश।

श्रीगंगानगर में घरेलू गैस की किल्लत होगी दूर: रसद विभाग ने एजेंसियों पर मारा छापा, कालाबाजारी रोकने के सख्त निर्देश
खबर विस्तार : -

श्रीगंगानगर: जिले में घरेलू एलपीजी गैस की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं को समय पर सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। जिला कलक्टर डॉ. मंजू के विशेष आदेशों के बाद जिला रसद विभाग की सतर्कता यूनिट ने विभिन्न गैस एजेंसियों का औचक निरीक्षण शुरू कर दिया है। इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य गैस की कालाबाजारी पर अंकुश लगाना और उपभोक्ताओं को बिना किसी बाधा के ईंधन उपलब्ध कराना है।

 प्रशासन की सख्त कार्रवाई: रायसिंहनगर और करणपुर में निरीक्षण

जिला रसद अधिकारी कविता सिहाग के निर्देशन में प्रवर्तन जांच दल ने जिले की प्रमुख एजेंसियों की कार्यप्रणाली को जांचा। टीम ने एचपी गैस एजेंसी (रायसिंहनगर) और करणपुर गैस सर्विस (करणपुर) का विस्तार से निरीक्षण किया। करणपुर में निरीक्षण के दौरान विशेष सावधानी बरती गई। दरअसल, जिला कलक्टर को गैस आपूर्ति में अनियमितता से संबंधित कुछ वीडियो प्राप्त हुए थे। इन शिकायतों की सत्यता जांचने के लिए प्रशिक्षु आईएएस और उपखण्ड अधिकारी आदिति यादव के साथ तहसीलदार करणपुर के नेतृत्व में भौतिक सत्यापन किया गया।

 बुकिंग के आधार पर ही होगी सिलेंडर की डिलीवरी

जांच दल ने सभी गैस एजेंसी संचालकों को कड़े निर्देश दिए हैं कि वे केवल नियमानुसार और बुकिंग वरीयता के आधार पर ही सिलेंडरों की आपूर्ति करें। निरीक्षण के दौरान सुखद पहलू यह रहा कि एजेंसियों पर किसी भी प्रकार की अनावश्यक भीड़ नहीं देखी गई। अधिकारियों ने मौके पर मौजूद उपभोक्ताओं से सीधे संवाद किया और सेवाओं की गुणवत्ता के बारे में फीडबैक लिया।

वर्तमान स्थिति और बुकिंग के नए नियम

जिला रसद कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्तमान में सभी तेल कंपनियों के सर्वर पूरी तरह सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं, जिससे आपूर्ति व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है। अब उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर की बुकिंग कराने के मात्र 1 से 2 दिनों के भीतर ही डिलीवरी प्राप्त हो रही है। बुकिंग के नियमों को स्पष्ट करते हुए विभाग ने बताया कि उपभोक्ता अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से निर्धारित अंतराल पर ही बुकिंग करा सकेंगे। नए नियमों के तहत शहरी क्षेत्रों में गैस सिलेंडर की बुकिंग के लिए 25 दिन का अंतराल अनिवार्य किया गया है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए यह समय सीमा 45 दिन निर्धारित की गई है। प्रशासन ने आमजन से इन नियमों का पालन करने और अनावश्यक भंडारण से बचने का आग्रह किया है।

 अवैध रिफिलिंग और कालाबाजारी पर पैनी नजर

प्रशासनिक सतर्कता इकाई केवल वितरण तक ही सीमित नहीं है। विशेष प्रवर्तन जांच दल लगातार विभिन्न प्रतिष्ठानों की निगरानी कर रहा है ताकि घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग और अवैध रिफिलिंग को रोका जा सके। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाली एजेंसियों या व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

 भ्रामक खबरों से बचने की अपील

जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे बाजार में व्याप्त किसी भी प्रकार की किल्लत संबंधी अफवाहों पर ध्यान न दें। जिले में गैस का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है, इसलिए अनावश्यक रूप से सिलेंडरों का भंडारण न करें।

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