Dhakad highway Video: हाईवे पर अश्लील हरकत का वीडियो वायरल, एमपी के नेता मनोहर लाल धाकड़ फरार, कई धाराओं में FIR दर्ज

खबर सार :-
Dhakad highway Video : एक नेता मनोहर लाल धाकड़ का अपनी महिला मित्र के साथ हाईवे पर अश्लील हरकत करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

Dhakad highway Video: हाईवे पर अश्लील हरकत का वीडियो वायरल, एमपी के नेता मनोहर लाल धाकड़ फरार, कई धाराओं में FIR दर्ज
खबर विस्तार : -

Dhakad highway Video : मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। खबर ऐसी कि जिसने राज्य की सियासत और सामाजिक व्यवस्था को पूरी तरह हिलाकर रख दिया है। एक स्थानीय नेता मनोहर लाल धाकड़ का अपनी महिला मित्र के साथ हाईवे पर अश्लील हरकत करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक घटना 13 मई की है और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर घटी, जिसे हाईवे पर लगे हाई-रिज़ॉल्यूशन सीसीटीवी कैमरों ने रिकॉर्ड किया।

जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा वैसे ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। फौरन पुलिस हरकत में आई और मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296 (सार्वजनिक अश्लीलता), धारा 285 (जान-माल को खतरे में डालने वाली हरकत) और धारा 3(5) के तहत मामला दर्ज कर लिया।

पुलिस के मुताबिक, घटना के बाद से मनोहर लाल धाकड़ मिल नहीं रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कई टीमें गठित की गई हैं। मंदसौर के भानपुरा थाने में मामला दर्ज किया गया है। साथ ही, इस बात की पुष्टि भी परिवहन विभाग ने कर दी है कि वीडियो में दिख रही सफेद कार मनोहर लाल धाकड़ के नाम पर ही पंजीकृत है।

Dhakad highway Video : राजनीतिक और सामाजिक असर

धाकड़ के सियासी संबंध उजागर होते ही भाजपा के जिलाध्यक्ष राजेश दीक्षित ने सफाई देते हुए कहा कि मनोहरलाल धाकड़ पार्टी का प्राथमिक सदस्य भी नहीं हैं। हालांकि दीक्षित ने उनकी पत्नी सोहन बाई को जिला पंचायत सदस्य बताया हैं। वहीं, धाकड़ महासभा युवा संघ ने उन्हें राष्ट्रीय मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्जुन धाकड़ ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि संगठन की प्रतिष्ठा के लिए यह कदम जरूरी था।

Dhakad highway Video : डीआईजी ने दी कड़ी प्रतिक्रिया 

रतलाम रेंज के डीआईजी मनोज सिंह ने कहा कि “पब्लिक प्लेस पर इस तरह का व्यवहार अस्वीकार्य है। यह कानून और सामाजिक मर्यादा दोनों का उल्लंघन है। सार्वजनिक सड़कें सभी नागरिकों की गरिमा और सुरक्षा के लिए होती हैं। ऐसा आचरण पूरी व्यवस्था को चुनौती है।

कानूनी पहलू और सजा

BNS धारा 296 के अंतर्गत सार्वजनिक अश्लीलता के आरोप में तीन महीने की जेल या जुर्माना लगाया जा सकता है। BNS धारा 285 के तहत यदि किसी की हरकत से अन्य लोगों की जान-माल को खतरा हो, तो छह महीने तक की जेल या ₹5000 तक का जुर्माना हो सकता है। 

ये सजाएं अलग-अलग या एक साथ भी दी जा सकती हैं। पुलिस ने आसपास के जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है और उम्मीद है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
 

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