कोलकाता: पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गुरुवार को कलकत्ता हाई कोर्ट में एक वकील के तौर पर पेश हुईं। वह हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के बाद भड़की हिंसा से जुड़ी एक जनहित याचिका (PIL) पर बहस करने के लिए कोर्ट पहुंची थीं। इस मामले को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है।
हालात का संज्ञान लेते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने पश्चिम बंगाल स्टेट बार काउंसिल को पत्र लिखकर उनकी वकालत, संबंधित दस्तावेजों और मौजूदा स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है। खास तौर पर, BCI ने इस बारे में जानकारी मांगी है कि क्या ममता बनर्जी एक रजिस्टर्ड वकील हैं। अगर हां, तो उन्होंने उनका एनरोलमेंट नंबर और वह तारीख पूछी है जिस दिन उनका एनरोलमेंट हुआ था। इसके अलावा, उनके 'सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस' की वैधता के बारे में भी जानकारी मांगी गई है।
BCI ने यह भी पूछा है कि क्या ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए अपनी वकालत बंद करने या निलंबित करने के संबंध में कोई सूचना दी थी। अगर ऐसी कोई सूचना दी गई थी, तो उस आवेदन की एक कॉपी संबंधित तारीख के साथ मांगी गई है। इसके अलावा, काउंसिल ने यह स्पष्टीकरण भी मांगा है कि क्या उन्होंने बाद में अपनी वकालत फिर से शुरू करने की अनुमति ली थी, और अगर हां, तो उस अनुरोध के संबंध में काउंसिल ने क्या फैसला लिया था। BCI ने पश्चिम बंगाल स्टेट बार काउंसिल को निर्देश दिया है कि वह इन सवालों से जुड़े सभी रिकॉर्ड और दस्तावेज दो दिनों के भीतर उपलब्ध कराए।
यह गौरतलब है कि गुरुवार को पूर्व CM ममता बनर्जी एक वकील के वेश में कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंची थीं। उन्होंने वकीलों द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक काला कोट और सफेद कॉलर-बैंड पहना हुआ था। वह मामले की सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी सेन की खंडपीठ के सामने पेश हुईं। इससे पहले, पूर्व CM पश्चिम बंगाल में 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में भी पेश हुई थीं। उस मौके पर, उन्होंने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने संक्षेप में अपनी दलीलें रखी थीं। हालांकि, उस खास मामले में, वह एक प्रैक्टिसिंग वकील की हैसियत से पेश नहीं हुई थीं।
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