रांचीः राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान और तम्बाकू थूकने से जुड़े जुर्माने को पांच गुना बढ़ाने वाले विधेयक को मजूरी दे दी है। अब झारखंड में सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने वाले और तम्बाकू खाकर थूकने वाले व्यक्ति से पकड़े जाने पर 1,000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। इसके पूर्व में जुर्माने की रकम 200 रुपए तय की गई थी, जिसे बढ़ाने के लिए झारखंड सरकार ने विधेयक पारित किया था।
झारखंड विधानसभा में वर्ष 2021 में सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान और तम्बाकू खाकर थूकने से जुड़े नए नियमों को लेकर विधेयक पारित किया गया था, लेकिन इस विधेयक को अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गयी है। झारखंड राजभवन के मीडिया कोषांग ने बुधवार को जारी सूचना में बताया है कि झारखंड विधानसभा में पारित “सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) (झारखंड संशोधन) विधेयक, 2021” पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस संशोधन विधेयक को राज्यपाल के माध्यम से अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया था। विधेयक के कानून के रूप में अधिसूचित होने के बाद राज्य में 21 साल से कम उम्र का किशोर कोई भी तम्बाकू उत्पाद न ही बेच सकेगा और न खरीद सकेगा। शिक्षण संस्थान, अस्पताल, स्वास्थ्य संस्थान, सार्वजनिक दफ्तर और कोर्ट के सौ मीटर के परिधि में सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद की खरीद-बिक्री की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा डब्बा खोलकर सिगरेट बेचने पर भी रोक रहेगी।
उल्लेखनीय है कि झारखंड सरकार की ओर से इससे संबंधित संशोधन विधेयक मार्च, 2021 में विधानसभा के बजट सत्र में पारित किया गया था। इस विधेयक को तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने पेश किया था। इस विधेयक पर चर्चा के दौरान आजसू पार्टी के विधायक लंबोदर ने जुर्माने की रकम 10,000 रुपये करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया था। झारखंड कैबिनेट पूर्व में राज्य में हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे चुका है। इस नियम का उल्लंघन करने वालों को जेल की सजा या 1 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है।
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