कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस (TMC) के महासचिव और लोकसभा सदस्य अभिषेक बनर्जी ने बुधवार को कलकत्ता हाई कोर्ट की एक-सदस्यीय अवकाश पीठ का रुख किया। उन्होंने पश्चिम बंगाल पुलिस के आपराधिक जांच विभाग (CID) द्वारा जारी एक समन को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें हस्ताक्षरों के बेमेल होने से जुड़े एक मामले में पूछताछ के लिए पेश होने को कहा गया है।
पार्टी के कुछ विधायकों के हस्ताक्षरों में विसंगतियों को लेकर आरोप सामने आए हैं। ये हस्ताक्षर एक प्रस्ताव पर किए गए थे, जिसमें विधानसभा के भीतर चार प्रमुख सीटों के लिए पार्टी विधायकों को नामित किया गया था। ये सीटें सदन में विपक्ष के लिए आरक्षित हैं। न्यायमूर्ति अपूर्व सिन्हा रॉय की एकल-न्यायाधीश पीठ ने अभिषेक बनर्जी की याचिका स्वीकार कर ली है, जिसमें उन्होंने इस मामले के संबंध में किसी भी दंडात्मक पुलिस कार्रवाई (गिरफ्तारी सहित) से सुरक्षा की मांग की है। इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को होनी है।
शुरुआत में, अभिषेक बनर्जी को 1 जून को CID कार्यालय में पेश होने के लिए बुलाया गया था। हालांकि, अपनी शारीरिक स्थिति का हवाला देते हुए उन्होंने पेश होने के लिए 15 दिनों के विस्तार का अनुरोध किया। 30 मई की दोपहर को पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में स्थित सोनारपुर में भीड़ ने उन पर हमला कर दिया था, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। 1 जून की शाम को CID अधिकारियों ने उन्हें दूसरा नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें 8 जून को CID कार्यालय में पेश होने का निर्देश दिया गया। 8 जून को, अभिषेक बनर्जी अपनी बुआ ममता बनर्जी के साथ INDI गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए नई दिल्ली में रहने वाले हैं।
कुछ दिन पहले, अभिषेक बनर्जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा के नव-नियुक्त अध्यक्ष रथिंद्र बोस के कार्यालय को एक पत्र भेजा था। इस पत्र में, उन्होंने शोभनदेव चट्टोपाध्याय को विपक्ष का नेता, नयना बंद्योपाध्याय और असीमा पात्रा को विपक्ष का उप-नेता और फिरहाद हकीम को राज्य विधानसभा के भीतर तृणमूल कांग्रेस विधायी दल का मुख्य सचेतक नामित किया था। अध्यक्ष के कहने पर TMC विधायकों के हस्ताक्षरों वाला एक प्रस्ताव अध्यक्ष के कार्यालय में जमा कर दिया गया। हालांकि, स्थिति ने तब एक नाटकीय मोड़ ले लिया जब तृणमूल कांग्रेस के दो विधायकों ऋतब्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने स्पीकर के कार्यालय को पार्टी के कुछ विधायकों के हस्ताक्षरों में विसंगतियों के बारे में सूचित किया। इसके तुरंत बाद, विधानसभा सचिवालय ने इस मामले की जांच CID को सौंप दी और CID ने अभिषेक बनर्जी को पूछताछ के लिए तलब किया।
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